property transfer करने के लिए कानून के तहत आपको चार विकल्प दिए गए हैं. इनमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत और त्यागनामा शामिल हैं.
आमतौर पर 11 महीने पर एग्रीमेंट (Rent agreement) का रिन्यू होता है. साथ ही, 1 साल बाद किराये में अमूमन 10 फीसदी बढ़ोतरी होती है.
अगर आप अपना घर किराये पर देते हैं तो आप इसके लिए Rent Agreement करते हैं. आपके पास इसे नोटराइज्ड या रजिस्टर्ड कराने का विकल्प होता है.